पांढुर्णा में दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने का सरकारी आदेश जारी

 पांढुर्णा में दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने का सरकारी आदेश जारी



पांढुर्णा। (ताप्ती अमृत)नवागत पांढुर्ना कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ  20 अक्टूबर 2025 को विस्फोटक नियम 2008 के नियम 99 के अंतर्गत दिवाली त्यौहार के अवसर पर पटाखों पटाखों आतिशबाजों  के संग्रहण एवं विक्रय हेतु तथा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 अनुलग्नक 2 एवं प्रपत्र LE 5 में आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय हेतु अनुलग्नक  IV खण्ड एक के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिवाली त्यौहार के दौरान अस्थायी शेड में स्थापित दुकानों से पटाखों के विक्रय हेतु अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए शासकीय कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न आदेश प्रसारित किए गए हैं-


विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्र के लिए नवीन अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।  अनुभाग पांढुर्ना 68 एवं अनुभाग सौंसर 76 से  ऑनलाइन पोर्टल  https://services.mp.gov.in ) के माध्यम से अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र इस प्रकार कुल 144 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें परीक्षण हेतु भेजा गया है। 12 अक्टूबर 2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त स्थानों का चयन करें जहाँ अस्थायी दुकाने  लगाई जानी हैं, तथा लेआउट तैयार करें तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों , संबंधित नगर पालिका नगर परिषद , ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रत्येक अस्थाई लायसेंसधारी को आतिशबाजी के संग्रहण एवं विक्रय हेतु स्थान एवं मात्रा का अनिवार्यतः उल्लेख करना होगा। लायसेंसधारी परिसर में आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक, जिला पांढुर्ना अथवा संबंधित थाना प्रभारी को दी जाए। प्रत्येक लायसेंसधारी को लायसेंसधारी स्थल पर किसी भी घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा। लायसेंसधारी स्थल पर आतिशबाजी की दुकान में सुगम एवं सुगम स्थान पर पर्याप्त मात्रा में पानी एवं रेत की बोरियां अनिवार्य रूप से रखी जाएंगी तथा विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।  


दीपावली के अवसर पर जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी शेड में स्थापित दुकानों से पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करते समय संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 687 (ई) दिनांक 27.9.1984 और परिपत्र संख्या ई (1)/1/ फायर वर्क्स दिनांक 24 सितंबर 2015 के तहत विभिन्न शर्तों के अधीन  

 पटाखों को सुरक्षित एवं ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाना चाहिए। पटाखों की बिक्री के लिए स्थापित अस्थायी दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अवश्य रखी जाए। अस्थायी शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होने चाहिए। दुकानों में रोशनी के लिए किसी भी प्रकार के गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि बिजली की लाइन का उपयोग किया जाता है, तो उसे मजबूती से लगाया जाना चाहिए और तार खुला/लटका हुआ नहीं होना चाहिए। सभी आउटलेट्स के लिए एक मास्टर स्विच लगाया जाना चाहिए। किसी भी दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

दीपावली त्यौहार के दौरान स्थायी अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों की सतत निगरानी निरीक्षण हेतु संबंधित नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाए।

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