एमपीईबी के केबल चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार 4 लाख का मशरूका जप्त
सारनी। (ताप्ती अमृत)एमपीईबी की चालू लाइन से तार एवं केबल चोरी करने वाले तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से करीबन 4 लाख का माल बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 12.08.2025 को आवेदक नरेन्द्र कुमार सरनकर पिता स्व. बाबूराव सरनकर उम्र 51 वर्ष निवासी नगरपालिका के पीछे सारनी, हाल सहायक लाइन मैन (जुवाड़ी फिटर) कार्यालय घोड़ाडोंगरी द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया। उन्होंने कहा कि दिनांक 08.08.2025 (शुक्रवार रात्रि) ग्राम फांडका, थाना सारनी क्षेत्र में श्रीरामसिंह पिता गरीबा निवासी केरिया के खेत से 11 केवी जुवाड़ी कृषि पंप फीडर लाइन के 02 स्पान के तार चोरी हुए। 09.08.2025 (शनिवार रात्रि) ग्राम मरकाढ़ाना स्थित बजरंग मंदिर के पास से 11 केवी जुवाड़ी कृषि पंप फीडर लाइन के 02 स्पान के तार चोरी हुए। जिसके कारण दोनों ग्रामों के कृषि पंप उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई एवं कंपनी को लगभग ₹44,000 का नुकसान हुआ।साथ ही, नवीन निर्माणाधीन 33/11 केवी उपकेंद्र रतनपुर हेतु बाकुड से निकली 33 केवी विद्युत लाइन के ग्राम माथनी के पास लगभग 01 किलोमीटर (05 स्पान) तार चोरी होने की सूचना भी दी गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹55,000 है।आवेदन पर थाना सारनी में अपराध क्र. 486/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी सारनी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में सारनी पुलिस द्वारा जांच प्रारंभ की गई।विवेचना मुखबिर सूचना पर ग्राम सलैया निवासी दीपक मालवीय एवं चन्द्रशेखर मालवीय (जो प्राइवेट बिजली ठेकेदार के पास कार्यरत हैं) तथा उनके साथी दिलीप धुर्वे को हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे चोरी किए गए एल्यूमिनियम तार अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से पाथाखेड़ा स्थित किराए के कमरे में जमा करते थे।
दिनांक 25.08.2025 को गवाहों के समक्ष आरोपियों की निशानदेही पर कुल 900 किलोग्राम एमपीईबी का एल्यूमिनियम तार (कीमत ₹3,00,000) एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल (कीमत ₹1,00,000) *कुल ₹4,00,000 का माल* बरामद किया गया।
आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा सार्वजनिक संपत्ति नुक़सान निवारण
अधिनियम, 1984 एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम का इजाफा किया गया। इस मामले में पुलिस ने दीपक पिताबेनीलाल मालवीय,उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सलैया थाना सारनी चन्द्रशेखर उर्फ चिरोंजी पिता बेनीलाल मालवीय, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सलैया, थाना सारनी,दिलीप पिता सिडू धुर्वे उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम माथनी, थाना सारनी।जप्ती सामग्री एमपीईबी का एल्यूमिनियम तार – 900 किलोग्राम, कीमत ₹3,00,000
पल्सर मोटरसाइकिल – कीमत ₹1,00,000 कुल कीमत : ₹4,00,000 हैं।प्रकरण में सराहनीय भूमिका निभाने वाले थाना प्रभारी: निरीक्षक जयपाल इनवाती,उप निरीक्षक उनि सुनील गौर,प्रधान आरक्षक: किशन सेलू, नरेन्द्र राजपूत आरक्षकआनंद कसोटिया, मोनू उइके, देवा धुर्वे प्रमुख है।