31 मार्च तक संपत्तिकर में 50% छूट, उसके बाद देना होगा पूरा 100% टैक्स नगरपालिका की चेतावनी
जयंत गोहे आमला
दैनिक ताप्ती अमृत
आमला। मध्यप्रदेश शासन के आदेश एवं राजपत्र (गजट) नोटिफिकेशन के आधार पर नगरपालिका ने संपत्तिकर को लेकर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक ही संपत्तिकर में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी और करदाताओं को पूरा 100 प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा।
नगरपालिका के अनुसार अब तक संपत्तिकर के जो बिल नागरिकों के घर भेजे जाते थे, उनमें पहले से ही 50 प्रतिशत की छूट काटकर बिल दिया जाता था। इसी कारण कई लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि बिल में जितनी राशि लिखी है, उतना ही उनका वास्तविक टैक्स है। जबकि वास्तव में यह छूट केवल उसी वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने पर लागू होती है।
नगरपालिका ने बताया कि यदि किसी करदाता ने अपना पुराना बकाया टैक्स 31 मार्च तक जमा नहीं किया, तो उस पर मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अप्रैल से पुराने बकाया पर पूरा 100 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा।
नगरपालिका ने सभी संपत्तिकरदाताओं से अपील की है कि अनावश्यक आर्थिक नुकसान से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपना बकाया टैक्स जमा कर दें और शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।
